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👇 राजस्थान ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा (NFSA) के लिए "जाँच रिपोर्ट" फॉर्मेट यहाँ से डाउनलोड करें।

NFSA Check Report Format Rural Rajasthan (खाद्य सुरक्षा जाँच रिपोर्ट)

Emitra.HindiGyanKosh.in पर आपका स्वागत है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों (Rural Areas) में यदि आप अपना नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) यानी गेहूं वाली लिस्ट में जुड़वाने के लिए अपील कर रहे हैं, तो आपको एक "जाँच रिपोर्ट" (Verification Report) भरकर अधिकारियों से सत्यापित करवानी होती है।

यह रिपोर्ट यह प्रमाणित करती है कि आप और आपका परिवार सरकार द्वारा निर्धारित "अपात्रता श्रेणी" (Exclusion Criteria) में नहीं आते हैं। यहाँ आप इसका आधिकारिक ग्रामीण फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं।

Format Features (इस फॉर्म की विशेषताएं)

यह जाँच रिपोर्ट सबसे विस्तृत प्रारूप है जिसमें त्रि-स्तरीय सत्यापन (3-Level Verification) की व्यवस्था है:

  • पटवारी (Patwari): भूमि और आय के विवरण की जाँच के लिए।
  • ग्राम विकास अधिकारी (VDO): निवास और अन्य मापदंडों की जाँच के लिए।
  • विकास अधिकारी (Vikas Adhikari/BDO): अंतिम अनुशंसा (Recommendation) के लिए।

Rural Exclusion Criteria (ग्रामीण क्षेत्र के अपात्रता नियम)

इस रिपोर्ट में 6 मुख्य बिंदु हैं। यदि आप इनमें से किसी भी एक शर्त में आते हैं, तो आप खाद्य सुरक्षा के लिए अपात्र (Not Eligible) माने जाएंगे:

  • Income Tax: परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता (Income Tax Payee) हो।
  • Govt Job/Pension: परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी हो या 1 लाख से अधिक पेंशन आती हो।
  • 4-Wheeler: परिवार के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रैक्टर और कमर्शियल वाहन को छोड़कर)।
  • Land Limit: परिवार के पास लघु कृषक सीमा से अधिक कृषि भूमि हो।
  • Annual Income: परिवार की कुल वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक हो।
  • House Size: ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक का पक्का मकान हो।

How to Get Verified? (सत्यापन प्रक्रिया)

  1. Download & Print: सबसे पहले ऊपर दिए गए बटन से फॉर्म डाउनलोड करें और प्रिंट निकालें।
  2. Fill Basic Info: अपना नाम, पिता/पति का नाम, राशन कार्ड संख्या और पता भरें। जाँच रिपोर्ट वाली टेबल खाली छोड़ दें।
  3. Visit Gram Panchayat: फॉर्म लेकर अपनी ग्राम पंचायत जाएं। वहां पटवारी और VDO आपके दस्तावेजों (जमाबंदी, आय प्रमाण पत्र) की जांच करके रिपोर्ट पर हस्ताक्षर और सील लगाएंगे।
  4. Visit Panchayat Samiti: पंचायत से सत्यापन के बाद, फॉर्म को पंचायत समिति में विकास अधिकारी (BDO) के पास ले जाएं और उनकी अनुशंसा सील लगवाएं।
  5. Submit Online: पूरी तरह से सत्यापित फॉर्म को "NFSA Appeal" आवेदन के साथ eMitra पर अपलोड करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. क्या BDO के साइन करवाना जरूरी है?

हाँ, इस विशिष्ट फॉर्मेट में नीचे "विकास अधिकारी की अनुशंषा रिपोर्ट" का कॉलम दिया गया है, इसलिए उनके हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।

2. ग्रामीण क्षेत्र में मकान की सीमा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्रों में यदि आपका स्वयं का पक्का मकान 2000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में बना है, तो आप खाद्य सुरक्षा के लिए अपात्र माने जाएंगे।

3. क्या ट्रैक्टर होने पर नाम जुड़ सकता है?

हाँ, ट्रैक्टर और आजीविका के लिए उपयोग होने वाले कमर्शियल वाहन को चार पहिया वाहन की अपात्रता श्रेणी से बाहर रखा गया है।

4. क्या ई-मित्र पर अपलोड करना जरूरी है?

हाँ, यह फिजिकल कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें और इसकी स्कैन कॉपी को ई-मित्र पोर्टल पर अपलोड करवाना अनिवार्य है, तभी आपका नाम जुड़ पाएगा।

अगर आपको eMitra ID या AEPS ID लेनी है तो संपर्क करे
Contact - 6378768681

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