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👇 ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा (NFSA) के लिए आधिकारिक "जाँच रिपोर्ट" फॉर्मेट यहाँ से डाउनलोड करें।

NFSA Check Report Format Rural Rajasthan (खाद्य सुरक्षा जाँच रिपोर्ट)

Emitra.HindiGyanKosh.in पर आपका स्वागत है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में यदि आप अपना नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) यानी गेहूं वाली लिस्ट में जुड़वाने के लिए अपील कर रहे हैं, तो आपको एक "जाँच रिपोर्ट" (Check Report) भरकर ग्राम पंचायत से सत्यापित करवानी होती है।

यहाँ आप Standard Rural Format डाउनलोड कर सकते हैं। यह सबसे प्रचलित प्रारूप है जिसमें पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी (VDO), और सरपंच तीनों के हस्ताक्षर का कॉलम होता है।

Format Features (इस फॉर्म की विशेषताएं)

इस जाँच रिपोर्ट में त्रि-स्तरीय (3-Level) सत्यापन होता है जो इसे पूर्ण बनाता है:

  • पटवारी (Patwari): भूमि और आय के विवरण की जाँच।
  • ग्राम विकास अधिकारी (VDO): सरकारी रिकॉर्ड और पात्रता की जाँच।
  • सरपंच (Sarpanch): स्थानीय निवास और स्थिति का सत्यापन।

Rural Exclusion Criteria (ग्रामीण क्षेत्र के अपात्रता नियम)

इस रिपोर्ट में 7 मुख्य बिंदु हैं। यदि आप इनमें से किसी भी एक शर्त में आते हैं, तो आप खाद्य सुरक्षा के लिए अपात्र (Not Eligible) माने जाएंगे:

  • Income Tax: परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता (Income Tax Payee) हो।
  • Govt Job/Pension: परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी हो या 1 लाख से अधिक पेंशन आती हो।
  • 4-Wheeler: परिवार के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रैक्टर और कमर्शियल वाहन को छोड़कर)।
  • Land Limit: परिवार के पास लघु कृषक सीमा (2 हेक्टेयर) से अधिक कृषि भूमि हो।
  • Annual Income: परिवार की कुल वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक हो।
  • House Size: ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक का पक्का मकान हो।

How to Get Verified? (सत्यापन प्रक्रिया)

  1. Download & Print: सबसे पहले ऊपर दिए गए बटन से फॉर्म डाउनलोड करें और प्रिंट निकालें।
  2. Fill Basic Info: अपना नाम, पिता/पति का नाम, जाति, राशन कार्ड संख्या और पता भरें।
  3. Documents: राशन कार्ड, जन आधार, जमाबंदी, और आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी साथ लगाएं।
  4. Visit Panchayat: फॉर्म लेकर अपनी ग्राम पंचायत जाएं। वहां क्रमशः पटवारी, VDO और सरपंच से अपनी पात्रता की जांच करवाकर रिपोर्ट पर हस्ताक्षर और सील लगवाएं।
  5. Submit Online: पूरी तरह से सत्यापित फॉर्म को "NFSA Appeal" आवेदन के साथ eMitra पर अपलोड करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. क्या सरपंच के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं?

हाँ, इस फॉर्मेट (Type 1) में सरपंच के हस्ताक्षर का स्पष्ट कॉलम दिया गया है, इसलिए यह जरूरी है।

2. मकान की सीमा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्रों में यदि आपका स्वयं का पक्का मकान 2000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में बना है, तो आप खाद्य सुरक्षा के लिए अपात्र माने जाएंगे।

3. क्या ट्रैक्टर होने पर नाम जुड़ सकता है?

हाँ, ट्रैक्टर और आजीविका के लिए उपयोग होने वाले कमर्शियल वाहन को चार पहिया वाहन की अपात्रता श्रेणी से बाहर रखा गया है।

4. क्या मुझे BDO के पास जाने की जरूरत है?

नहीं, इस फॉर्मेट में BDO के हस्ताक्षर का कॉलम नहीं है। यह ग्राम पंचायत स्तर (सरपंच/VDO) पर ही पूरा हो जाता है। BDO के हस्ताक्षर 'Type 3' फॉर्मेट में चाहिए होते हैं।

अगर आपको eMitra ID या AEPS ID लेनी है तो संपर्क करे
Contact - 6378768681

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