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👇 राशन कार्ड से नाम हटाने या समर्पण के लिए "NOC/Surrender Certificate" का फॉर्मेट यहाँ से डाउनलोड करें।

Ration Card Offline NOC Format Rajasthan (राशन कार्ड समर्पण/निरस्तीकरण प्रमाण पत्र)

Emitra.HindiGyanKosh.in पर आपका स्वागत है। राजस्थान में राशन कार्ड से संबंधित कार्यों जैसे नाम कटवाना (Unit Deletion), नाम जुड़वाना, या राशन कार्ड ट्रांसफर करवाने के लिए "NOC (No Objection Certificate)" या "राशन कार्ड समर्पण प्रमाण पत्र (Surrender Certificate)" की आवश्यकता होती है।

हालांकि अब यह प्रक्रिया eMitra के माध्यम से ऑनलाइन हो गई है, लेकिन कई बार सर्वर की समस्या होने पर या विशेष परिस्थितियों में खाद्य विभाग Offline NOC की मांग करता है। यहाँ आप उसका Editable Word Format डाउनलोड कर सकते हैं।

When is Offline NOC Required? (इस फॉर्मेट की जरूरत कब पड़ती है?)

इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता मुख्य रूप से इन स्थितियों में होती है:

  • Marriage (विवाह): शादी के बाद लड़की का नाम पिता के राशन कार्ड से हटाकर ससुराल के राशन कार्ड में जोड़ने के लिए।
  • Transfer (स्थानांतरण): यदि पूरा परिवार एक शहर/जिले से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो रहा हो।
  • Government Job: सरकारी नौकरी में ज्वॉइनिंग के समय यह साबित करने के लिए कि आपका नाम कहीं और राशन में नहीं चल रहा है।
  • Correction: यदि ऑनलाइन पोर्टल पर डेटा गलत आ रहा है और उसे सुधारना है।

Format Details (फॉर्मेट में क्या जानकारी है?)

यह फॉर्मेट "खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग" के मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें निम्नलिखित कॉलम हैं:

  • Office Details: जारी करने वाले कार्यालय का नाम (जैसे पंचायत समिति, नगर पालिका)।
  • Card Holder Info: राशन कार्ड मुखिया का नाम, पिता/पति का नाम, और राशन कार्ड नंबर।
  • Members List: जिन सदस्यों का नाम हटाया जाना है, उनका विवरण (नाम, माता-पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, UID)।
  • Authorization: अंत में जारीकर्ता अधिकारी (Food Inspector/Enforcement Officer) के हस्ताक्षर और सील की जगह।

How to Use This Format? (उपयोग कैसे करें)

  1. Download: सबसे पहले ऊपर दिए गए बटन से DOCX फाइल डाउनलोड करें।
  2. Edit/Print: इसे Word में खोलकर एडिट करें या खाली प्रिंट निकालकर पेन से भरें।
  3. Attach Docs: इसके साथ मूल राशन कार्ड (Original Ration Card) और आधार कार्ड की कॉपी लगाएं।
  4. Verify: अपने क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) या BDO कार्यालय में जाकर इसे सत्यापित करवाएं।
  5. Final Step: अधिकारी आपके नाम ऑनलाइन काटकर इस फॉर्म पर साइन और सील लगा कर देंगे, जिसे आप नई जगह नाम जुड़वाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. क्या अब ऑफलाइन NOC मान्य है?

आमतौर पर अब ऑनलाइन डिजिटल साइन वाली NOC ही मान्य होती है। यह ऑफलाइन फॉर्मेट केवल तब उपयोग करें जब ऑनलाइन सिस्टम काम नहीं कर रहा हो या अधिकारी ने विशेष रूप से ऑफलाइन फॉर्मेट मांगा हो।

2. NOC की वैलिडिटी कितने दिन की होती है?

राशन कार्ड NOC की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। एक बार नाम कटने के बाद आप इसे कभी भी नई जगह नाम जुड़वाने के लिए उपयोग कर सकते हैं।

3. क्या मैं खुद NOC बना सकता हूँ?

नहीं, आप केवल फॉर्म भर सकते हैं। जब तक इस पर सक्षम अधिकारी (Food Officer) के हस्ताक्षर और सील नहीं होगी, यह मान्य नहीं होगा।

4. नाम कटवाने के लिए क्या दस्तावेज चाहिए?

मूल राशन कार्ड, जिस सदस्य का नाम काटना है उसका आधार कार्ड, और मुखिया का आधार कार्ड। अगर शादी का मामला है तो मैरिज सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है।

5. ऑनलाइन NOC कैसे डाउनलोड करें?

ऑनलाइन NOC के लिए आपको eMitra पर "Form-4" भरना होता है। प्रोसेस पूरा होने पर आप डिजिटल साइन वाला सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।

अगर आपको eMitra ID या AEPS ID लेनी है तो संपर्क करे
Contact - 6378768681

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