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👇 राजस्थान लघु, सीमांत एवं भूमिहीन कृषक प्रमाण पत्र (Farmer Certificate Format) PDF यहाँ से डाउनलोड करें।

Rajasthan Farmer Certificate Format (लघु, सीमांत और भूमिहीन किसान प्रमाण पत्र)

Emitra.HindiGyanKosh.in पर आपका स्वागत है। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की कई योजनाओं (जैसे PM किसान सम्मान निधि, कृषि यंत्र सब्सिडी, तारबंदी योजना) का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपनी श्रेणी साबित करनी होती है। इसके लिए उन्हें पटवारी द्वारा सत्यापित "लघु/सीमांत किसान प्रमाण पत्र" (Small/Marginal Farmer Certificate) या "भूमिहीन कृषक प्रमाण पत्र" (Landless Farmer Certificate) की आवश्यकता होती है।

यहाँ आप राजस्व विभाग द्वारा मान्य आधिकारिक फॉर्मेट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस फाइल में पेज-1 पर भूमिहीन कृषक और पेज-2 पर लघु/सीमांत कृषक का फॉर्मेट दिया गया है।

Difference between Small, Marginal & Landless Farmers (किसान श्रेणियाँ)

सरकार ने जमीन के आकार (Land Holding) के आधार पर किसानों को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा है:

श्रेणी (Category) जमीन का आकार (Land Holding) विवरण
सीमांत किसान (Marginal Farmer) 1 हेक्टेयर (2.5 एकड़) तक सबसे छोटे किसान, जिनके पास बहुत कम जमीन है।
लघु किसान (Small Farmer) 1 से 2 हेक्टेयर (2.5 से 5 एकड़) तक वे किसान जिनके पास मध्यम आकार की खेती है।
भूमिहीन किसान (Landless Farmer) 0 जमीन (No Land) वे किसान जिनके नाम पर कोई जमीन नहीं है, लेकिन वे दूसरों की जमीन (बंटाई/जवारा) पर खेती करते हैं।

How to Fill the Forms (फॉर्म कैसे भरें?)

1. भूमिहीन कृषक प्रमाण पत्र (Page 1)

यह प्रमाण पत्र उन किसानों के लिए है जो पिता की जमीन, सिवायचक भूमि, या किसी और की जमीन पर खेती करते हैं।

  • विवरण: प्रार्थी का नाम, पिता का नाम और निवास स्थान।
  • खसरा विवरण: जिस जमीन पर खेती की जा रही है, उसका खसरा नंबर और खातेदार (मालिक) का नाम।
  • हस्ताक्षर: इस पर खातेदार (जमीन मालिक) के हस्ताक्षर और अंत में पटवारी की रिपोर्ट अनिवार्य है।
  • शर्त: जोती जाने वाली भूमि से कुल आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. लघु/सीमांत कृषक प्रमाण पत्र (Page 2)

यह उन किसानों के लिए है जिनके पास खुद के नाम पर जमीन है।

  • विवरण: किसान का नाम और पता।
  • भूमि विवरण: कुल रकबा (बीघा/हेक्टेयर में), खसरा नंबर, और पटवार मंडल का नाम।
  • सत्यापन: पटवारी राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) से मिलान करके पुष्टि करेगा कि किसान लघु या सीमांत श्रेणी में आता है।

Required Documents (आवश्यक दस्तावेज)

पटवारी से सत्यापन करवाते समय आपको ये दस्तावेज साथ ले जाने होंगे:

  • Filled Format: ऊपर से डाउनलोड किया गया फॉर्म।
  • Jamabandi (जमाबंदी): जमीन की नवीनतम जमाबंदी (नकल) जो 6 महीने से पुरानी न हो।
  • Aadhaar & Jan Aadhaar: पहचान के लिए।
  • Affidavit (शपथ पत्र): भूमिहीन किसानों के लिए स्वयं का शपथ पत्र।
  • Land Owner ID: भूमिहीन होने की स्थिति में जमीन मालिक का आधार कार्ड।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. क्या यह प्रमाण पत्र PM किसान योजना के लिए मान्य है?

हाँ, PM किसान सम्मान निधि और KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) बनवाने के लिए पटवारी द्वारा सत्यापित यही प्रमाण पत्र मान्य होता है।

2. भूमिहीन किसान प्रमाण पत्र की वैधता क्या है?

आम तौर पर ये प्रमाण पत्र एक वित्तीय वर्ष (Financial Year) के लिए मान्य होते हैं, क्योंकि जमीन की स्थिति बदल सकती है।

3. क्या एक ही फॉर्म पर सरपंच के साइन भी चाहिए?

मुख्यतः पटवारी और तहसीलदार के हस्ताक्षर ही अनिवार्य होते हैं, क्योंकि जमीन का रिकॉर्ड उनके पास होता है। कुछ योजनाओं में सरपंच की अनुशंसा भी मांगी जा सकती है।

4. क्या मैं इसे ऑनलाइन बनवा सकता हूँ?

राजस्थान में "लघु/सीमांत प्रमाण पत्र" अब जन आधार डेटाबेस से लिंक होकर ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है (यदि जन आधार में भूमि विवरण जुड़ा हो), लेकिन कई बार भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के लिए इस ऑफलाइन फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है।

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