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👇 राशन कार्ड से नाम हटवाने (Deletion) के लिए "शपथ पत्र" (Affidavit) यहाँ से डाउनलोड करें।

Rajasthan Ration Card Name Deletion Affidavit (नाम हटाने का शपथ पत्र)

Emitra.HindiGyanKosh.in पर आपका स्वागत है। राजस्थान में राशन कार्ड से किसी सदस्य का नाम हटवाने (Delete Unit) के लिए एक विशिष्ट "नाम विलोपन शपथ पत्र" की आवश्यकता होती है। यह शपथ पत्र eMitra पर ऑनलाइन आवेदन (Form-4) करते समय स्कैन करके अपलोड करना अनिवार्य है।

यहाँ आप इस शपथ पत्र का Editable Word Format डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आप अपनी आवश्यकतानुसार भरकर नोटरी करवा सकते हैं।

When is Name Deletion Required? (नाम हटाने की जरूरत कब पड़ती है?)

राशन कार्ड से यूनिट डिलीट करवाने की आवश्यकता इन मुख्य कारणों से होती है:

  • Marriage (विवाह): शादी के बाद लड़की का नाम पिता के राशन कार्ड से हटवाकर ससुराल के कार्ड में जुड़वाने के लिए।
  • Death (मृत्यु): परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।
  • Separation (विभाजन): संयुक्त परिवार से अलग होकर अपना नया राशन कार्ड बनवाने के लिए।
  • Job Transfer: सरकारी नौकरी या अन्य कारण से दूसरे राज्य/जिले में शिफ्ट होने पर।

Required Details in Affidavit (शपथ पत्र में क्या भरना है?)

इस फॉर्म में आपको निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी:

  • Applicant Details: शपथकर्ता (मुखिया) का नाम, पिता का नाम, आयु, जाति और पता।
  • Ration Card Details: वर्तमान राशन कार्ड संख्या।
  • Members to Delete: जिन सदस्यों का नाम हटवाना है, उनका नाम, पिता/पति का नाम, और जन्मतिथि।
  • Reason: नाम हटाने का स्पष्ट कारण (जैसे - "मेरी पुत्री का विवाह हो गया है", "सदस्य की मृत्यु हो गई है")।
  • Declaration: यह घोषणा कि उक्त सदस्य का नाम अब इस राशन कार्ड में नहीं रहेगा और जानकारी सत्य है।

Required Documents (संलग्न दस्तावेज)

शपथ पत्र के साथ आपको निम्नलिखित दस्तावेज लगाने होंगे:

  • Notarized Affidavit: ऊपर से डाउनलोड किया गया और नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र।
  • Original Ration Card: मूल राशन कार्ड की कॉपी।
  • Proof of Reason:
    • शादी के लिए: मैरिज सर्टिफिकेट (Marriage Certificate)।
    • मृत्यु के लिए: मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)।
  • Aadhaar Card: जिस सदस्य का नाम हट रहा है और मुखिया का आधार कार्ड।

How to Process Deletion? (नाम हटाने की प्रक्रिया)

  1. Download: शपथ पत्र का फॉर्मेट डाउनलोड करें और प्रिंट निकालें।
  2. Fill & Notarize: फॉर्म भरें और 50 रुपये के स्टाम्प या सादे कागज पर (नियमनुसार) नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवाएं।
  3. Apply at eMitra: नोटरी शपथ पत्र और अन्य दस्तावेज लेकर eMitra पर जाएं और "Form-4 (Name Deletion)" के लिए आवेदन करें।
  4. Get Surrender Certificate: प्रक्रिया पूरी होने और अधिकारी (BDO/FSO) द्वारा अप्रूवल मिलने के बाद, आपको डिजिटल साइन वाला "समर्पण प्रमाण पत्र" (Surrender Certificate/NOC) मिल जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. क्या शपथ पत्र के बिना नाम हट सकता है?

नहीं, शपथ पत्र यह कानूनी जिम्मेदारी लेता है कि आप अपनी मर्जी से और सही कारण से नाम हटवा रहे हैं, इसलिए यह अनिवार्य है।

2. क्या शादी के लिए मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी है?

हाँ, अब नाम हटाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। यदि वह नहीं है, तो कभी-कभी ग्राम सेवक की रिपोर्ट भी मान्य हो सकती है।

3. मृत्यु के मामले में किसका शपथ पत्र लगेगा?

मृत्यु के मामले में परिवार का मुखिया शपथ पत्र देगा और साथ में मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करेगा।

4. NOC मिलने में कितना समय लगता है?

ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 7 से 15 दिन के भीतर अधिकारी द्वारा आवेदन को मंजूरी दी जाती है और आप NOC डाउनलोड कर सकते हैं।

अगर आपको eMitra ID या AEPS ID लेनी है तो संपर्क करे
Contact - 6378768681

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