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👇 ग्रामीण क्षेत्र में राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए "अभिषंषा प्रमाण पत्र" (Verification Certificate) यहाँ से डाउनलोड करें।

Rajasthan Ration Card Name Deletion Verification Certificate (Rural)

Emitra.HindiGyanKosh.in पर आपका स्वागत है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों (Rural Areas) में यदि आप अपने राशन कार्ड से किसी सदस्य का नाम हटवाना चाहते हैं (शादी, मृत्यु, या अलग राशन कार्ड बनवाने के लिए), तो आपको ग्राम पंचायत द्वारा जारी "अभिषंषा प्रमाण पत्र" (Verification Certificate) की आवश्यकता होती है।

यह प्रमाण पत्र eMitra पर "Form-4" (नाम विलोपन) भरते समय एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में अपलोड किया जाता है। यहाँ आप इसका Editable Word Format डाउनलोड कर सकते हैं।

When is this Certificate Required? (इस प्रमाण पत्र की जरूरत कब है?)

यह फॉर्म केवल ग्रामीण क्षेत्रों (Gram Panchayat) के लिए है और निम्न स्थितियों में काम आता है:

  • Marriage (विवाह): बेटी की शादी होने पर उसका नाम पिता के राशन कार्ड से हटाने के लिए।
  • Separation (परिवार विभाजन): यदि संयुक्त परिवार से अलग होकर नया राशन कार्ड बनवाना हो।
  • Death (मृत्यु): परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर नाम विलोपित करवाने के लिए।
  • NOC: दूसरी जगह नाम जुड़वाने के लिए एनओसी (Surrender Certificate) प्राप्त करने हेतु।

Required Details in Certificate (फॉर्म में क्या भरना है?)

इस प्रमाण पत्र में निम्नलिखित जानकारी भरकर सत्यापन करवाना होता है:

  • Gram Panchayat Details: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिले का नाम।
  • Head of Family: राशन कार्ड मुखिया का नाम, पिता/पति का नाम और राशन कार्ड संख्या।
  • Members to Delete: जिन सदस्यों का नाम हटाना है, उनका नाम, पिता का नाम और आधार नंबर।
  • Reason: नाम हटाने का स्पष्ट कारण (जैसे विवाह, मृत्यु, अलग निवास)।
  • Declaration: यह घोषणा कि उक्त सदस्य का नाम किसी अन्य राशन कार्ड में नहीं है और वह सरकारी कर्मचारी नहीं है।

How to Get it Verified? (सत्यापन प्रक्रिया)

  1. Download & Print: सबसे पहले ऊपर दिए गए लिंक से Word फाइल डाउनलोड करें और प्रिंट निकालें।
  2. Fill Details: फॉर्म को पेन से भरें या कंप्यूटर पर टाइप करें।
  3. Visit Panchayat: भरे हुए फॉर्म को लेकर अपनी ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) जाएं।
  4. Signatures: इस पर सरपंच (Sarpanch) और ग्राम विकास अधिकारी (VDO/Gram Sevak) दोनों के हस्ताक्षर और सील लगवाएं। दोनों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।
  5. Submit at eMitra: सत्यापित फॉर्म, राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर eMitra पर जाएं और नाम काटने (Deletion) के लिए आवेदन करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. क्या शहरी क्षेत्र (City) के लिए भी यही फॉर्म चलेगा?

नहीं, शहरी क्षेत्रों के लिए वार्ड पार्षद या नगर पालिका अधिकारी का सत्यापन मान्य होता है। यह प्रारूप विशेष रूप से "ग्राम पंचायत" (Rural) के लिए है।

2. क्या सिर्फ सरपंच के साइन से काम चल जाएगा?

नहीं, राशन कार्ड के कार्यों में अब ग्राम विकास अधिकारी (VDO/Secretary) के हस्ताक्षर और सील भी अनिवार्य कर दी गई है ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके।

3. नाम कटने में कितने दिन लगते हैं?

eMitra से आवेदन करने के बाद, यदि आपके दस्तावेज (अभिषंषा पत्र) सही हैं, तो BDO ऑफिस से अप्रूवल मिलने में 7 से 15 दिन लग सकते हैं। उसके बाद आप सरेंडर सर्टिफिकेट (NOC) डाउनलोड कर सकते हैं।

अगर आपको eMitra ID या AEPS ID लेनी है तो संपर्क करे
Contact - 6378768681

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